उत्तराखंड

बर्खास्त विधानसभा कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

ऋषि टाइम्स न्यूज

नैनीताल। विधानसभा से बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि तीसरी और चौथी विधानसभा में हुई बैकडोर नियुक्तियों पर हो हल्ला मचने के बाद स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने तीन सदस्यीय विशेषज्ञों से जांच कराई थी। जांच के बाद 228 कर्मचारियों की नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया गया था।

उक्त कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए कर्मचारियों को सिंगल बेंच ने राहत दी है। कोर्ट ने बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कर्मचारी अब अपने पदों पर पहले की तरह काम करते रहेंगे। कोर्ट में कर्मचारियों ने अंतरिम विधानसभा से लेकर पहली और दूसरी विधानसभा में इसी तर्ज पर हुई नियुक्तियां का मामला रखा।

बहरहाल, कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। मामले की अगले सुनवाई दिसंबर में होगी। कोर्ट ने सरकार को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दी है।

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