उत्तराखंड

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय

ऋषि टाइम्स न्यूज

नैनीताल। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दो टूक आदेश दिया है। कहा है कि चुनाव पंचायत राज एक्ट के मुताबिक कराएं।

उल्लेखनीय है नगर और ग्रामीण की वोटर लिस्ट में नाम को लेकर मामला हाईकोर्ट गया था। 11 जुलाई को कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया था कि व्यक्ति का नाम एक ही वोटर लिस्ट में संभव है। इस पर और स्पष्टता के लिए चुनाव आयोग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने जो कुछ इस संबंध मंे निर्देश दिए उसके बाद आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन करने का निर्णय लिया है। अभी आयोग के स्तर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि दो मतदाता सूची में शामिल प्रत्याशी और मतदाताओं के बारे में क्या निर्णय लेने जा रहा है।

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