उत्तराखंड

आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

ऋषि टाइम्स न्यूज

नैनीताल। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के चलते हाईकोर्ट न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। इस बीच, सचिव पंचायती राज ने स्पष्ट किया कि जल्द ही आरक्षण की स्थिति कोर्ट के सम्मुख रखी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। इससे पूर्व विभिन्न पदों पर आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

सोमवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण पर स्थित स्पष्ट न होने तक चुनाव प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। इस तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है।

इस बीच, सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया गतिमान है।

उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही हैं।

कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

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